ITR Deadline: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष (Assessment Year) 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले इसे 31 अक्टूबर तक किया जाना था लेकिन अब कंपनियां सात नवंबर तक ITR फाइल कर सकती हैं।
इंडिविजुअल्स/HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली), जिनके खातों का Audit नहीं होना था, उन्हें एसेसमेंट वर्ष 2022-23 के लिए ITR 31 जुलाई तक फाइल कर देना था। हालांकि जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी जो अब बढ़कर 7 नवंबर हो गई है।
इस कारण बढ़ी डेडलाइन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए ITR दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है। पिछले महीने CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा सात दिन बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी।
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इसके चलते CBDT ने कहा कि एसेसमेंट वर्ष 2022-23 के लिए Income Tax Act के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह अक्टूबर थी जिसे अब बढ़ाकर सात नवंबर, 2022 कर दिया गया है।