Saturday, April 13, 2024
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अगर आपने अभी तक नही कराया पैन कार्ड को इससे लिंक तो लग सकता है 10,000₹ का जुर्माना, जाने क्यों ?

आयकर विभाग दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक कई बार पैन कार्ड यूजर्स को सचेत कर चुका है. आयकर विभाग ने कहा है कि पैन यूजर्स हर हाल में अपने पैन को आधार से लिंक कर लें. इसके लिए आयकर विभाग ने समयसीमा भी निर्धारित कर दी है. आयकर विभाग ने कहा है कि पैन यूजर्स के ऐसा नहीं करने पर उन्हें भारी जुर्माने के साथ पैन कार्ड निष्क्रिय होने का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

Pan Card का इस्तेमाल और जरूरत


नागरिकों के हर तरह के वित्तीय लेनदेन, जमीन, मकान या किसी भी तरह की संपत्ति खरीद या बिक्री के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है. इसके बिना यह काम तो छोड़िए बैंक का खाता या बैंक में निश्चित राशि से अधिक जमा भी नहीं की जा सकती है. पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है. यह पहचान समेत वित्तीय ट्रांजैक्शन समेत लगभग सभी तरह की सरकारी योजनाओं में काम आता है. पैनकार्ड के जरिए आयकर विभाग संबंधित व्यक्ति का वित्तीय लेखाजोखा रखता है.

Pan Card लिकं के लिए 1,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी


आयकर विभाग ने पैनकार्ड होल्डर्स को फिर से सचेत करते हुए हर हाल में पैन कार्ड का आधार नंबर से लिंक करने को कहा है. आयकर विभाग ने पैनकार्ड होल्डर्स से कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें. इसके लिए पैन यूजर्स को आधार से लिंक करने 1000 रुपए लेट फीस जमा करनी होगी, क्योंकि 31 जुलाई 2022 तक आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को मुफ्त पैन आधार लिंक करने का मौका दिया था. अब लिंक करने के लिए 1000 रुपए पेनाल्टी देनी होगी.

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Pan Card यूजर पर 10 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान


आयकर विभाग ने अंतिम मौका देते हुए कहा है कि जो पैन होल्डर तय समयसीमा के भीतर आधार कार्ड से इसे लिंक नहीं करता है तो 1 अप्रैल 2023 से उसका पैनकार्ड निष्क्रिय माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. ऐसा होने पर पैनकार्ड धारक वित्तीय लेनदेन समेत सभी बैंकिंग कार्यों को जारी नहीं रख पाएंगे. लिंक किए बिना 31 मार्च के बाद पैन कार्ड का किसी भी तरह से इस्तेमाल करने पर यूजर को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

Pan Card को Aadhar Card से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका

1.पैन यूजर्स सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
2.इसके बाद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें. यहां पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा.
3.अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें.
4.वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’, ऑप्शन पर क्लिक करें.
5.इसके बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
6.प्रोफाइल सेटिंग में आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को चुनें.
7.अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करें.

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8.इसके बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

9.यह प्रक्रिया पूरा करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा.

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